मुजफ्फरनगर। एडीजे-14 की अदालत ने 11 साल पहले दतियाना में हुई युवक की हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि दतियाना निवासी संजीव कुमार ने थाना छपार पर 20 जुलाई 2010 को अपने भाई सुभाष की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि मेरा सुभाष घेर में अकेला रहता था और कबूतर पालने का शौक था। उसने कुछ समय पहले संजय निवासी दतियाना और अमित निवासी पंचेड़ा खुर्द के कबूतर पकड़ लिए थे। इस बात पर दोनों में विवाद था। सुभाष ने कबूतर देने से इंकार कर दिया था। इस बात पर वे दोनों रोज धमकी दे रहे थे।

घटना की रात सुभाष कमरे में सोया तो इन्होंने कमरा खुलवाया और उसकी गोली मार कर हत्या कर दी। इस मुकद्दमे की सुनवाई एडीजे संदीप गुप्ता की अदालत संख्या- 14 में हुई। एडीजीसी अमित त्यागी ने आठ गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त संजय को सुभाष की हत्या करने का दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था। बुधवार को सजा पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अभियुक्त संजय को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सह अभियुक्त अमित की कुछ साल पहले मौत हो गई थी।