मुजफ्फरनगर। दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मानते हुए 15 साल की सजा और तीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी कुलदीप पुंडीर ने बताया कि तितावी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी मुकेश सिंह 21 सितम्बर 2018 की रात उसके मकान में घुस आया। आरोपी ने उसकी बहन के साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया। शोर शराबा होने पर परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बहन ने बताया कि आरोपी जंगल में कई बार डरा घमकाकर उसके साथ दुष्कर्म कर चुका है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश रितीश सचदेवा की कोर्ट में हुई। एडीजीसी ने बताया कि कोर्ट में आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 15 साल का कठोर कारावास व तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।