मुजफ्फरनगर। फुगाना थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी विजय सिंह की हत्या के मामले में बयान मुल्जिम की नियत तिथि से आरोपी गैर हाजिर है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश एसएसी/एससी एक्ट ) कोर्ट नंबर- दो के पीठासीन अधिकारी रजनीश कुमार ने फरार आरोपी के विरूद्ध धारा 82 सीआरपीसी के तहत कुर्की नोटिस जारी किए हैं।
सनसनीखेज वारदात 22 मई वर्ष 2014 को फुगाना थाने में हुई थी। तत्कालीन एसओ विजय सिंह से मिलने गोरखपुर से उनके परिचित ज्योति मिश्रा अपने भाई प्रशांत मिश्रा के साथ फुगाना थाने में पहुंची थीं। इसी दिन एसओ की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। एसओ की पत्नी ने ज्योति और प्रशांत के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। फुगाना से पहले विजय सिंह गोरखपुर में तैनात रहे थे। दोनों आरोपियों से उनकी मित्रता हो गई थी। करीब छह महीने पहले मुल्जिम ज्योति के कहने पर प्रशांत को कारोबार के लिए तत्कालीन एसओ ने पांच लाख रुपये उधार दे रखे थे।
वादिया का आरोप है कि कई बार तकादा करने के बाद भी रकम नहीं लौटा रहा था। घटना के दिन मृतक की पत्नी प्रभा ने दोनों के खिलाफ रुपये नहीं देने की गरज से हत्या करने का मुकदमा कायम कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान चार्ज फ्रेम के बाद से मुल्जिम ज्योति अदालत में हाजिर नहीं हो रही है। जिस कारण उसकी पत्रावली अलग चल रही है। दूसरे आरोपी प्रशांत की सत्र परीक्षण में वादी की साक्ष्य पूरी हो चुकी है। आरोपी प्रशांत के बयान मुल्जिम होने थे। आरोपी अदालत में गैर हाजिर चल रहा है। अदालत ने उसके गैर जमानती वारंट के बाद धारा 82 की कार्रवाई कर दी है।