मुजफ्फरनगर। विक्की त्यागी हत्याकांड की गवाह और वादिया के बयान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर सात में दर्ज कराए गए। बचाव पक्ष ने वादिया के साथ कोर्ट में जिरह की। जिरह पूरी न होने पर सुनवाई स्थगित हो गई। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने नौ अक्टूबर की तिथि नियत की है। इस मामले में सीबीसीआईडी ने विवेचना करते हुए नौ आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
16 फरवरी 2015 को कोर्ट में पेशी पर आए गैंगस्टर विक्की त्यागी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले मुख्य आरोपी सागर मलिक ने कोर्ट में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। हत्याकांड में विक्की की मां सुप्रभा त्यागी ने तीन पुलिसकर्मियों समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया था। बाद में इस मामले की विवेचना सीबीसीआईडी द्वारा की गई थी। सीबीसीआईडी द्वारा विवेचना करते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट देते हुए सागर मालिक, सौरभ मलिक, रंजनवीर, ब्रजवीर, सईद मुल्ला समेत नौ के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। फिलहाल इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर सात के न्यायाधीश शक्ति सिंह की कोर्ट में चल रही है। मंगलवार को कोर्ट में वादिया सुप्रभा के बयान हुए, जिसमे बचाव के अधिवक्ता ने वादिया से जिरह की। जिरह पूरी न होने पर सुनवाई स्थगित कर दी गयी। आरोपी सागर व सौरम मलिक की वीडियो काफ्रेसिंग के जरिये पेशी हुई।