मुजफ्फरनगर। न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट नं0- 05 द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों को 2-2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट नं0- 05 द्वारा आज गैंगस्टर के 03 आरोपियों सुहेल पुत्र नसीम निवासी खालापार थाना कोतवाली नगर, आरिफ पुत्र शमशाद कुरैशी निवासी खालापार थाना कोतवाली नगर तथा गुरुसेवक सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी पटियाला पंजाब को 02-02 वर्ष के कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।