मुजफ्फरनगर। कुख्यात विक्की त्यागी की हत्या के मामले में बचाव पक्ष ने किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने न्यायालय में अपील दायर की है, जिसमें सागर मलिक को नाबालिग बताया गया है।
16 फरवरी 2015 को हुई विक्की त्यागी की हत्या के मामले में पीड़ित पक्ष ने हत्या का मामला शामली के बहावड़ी गांव के सागर मलिक के खिलाफ दर्ज किया था। आरोपी की मां बबली ने बाल विद्या मंदिर जूनियर हाईस्कूल, संगम विहार, लोनी, गाजियाबाद की कक्षा सात में अपने बेटे को बालिग होने का दावा करते हुए न्यायालय में अपील दायर की थी।
किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी सागर को बालिग घोषित किया था। बचाव पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की है। सुनवाई के लिए सात नवंबर को निर्धारित किया गया है।
इस मामले में, हत्या की वारदात में वादी सुप्रभा के बयान भी दर्ज हुए हैं। सुनवाई के लिए न्यायालय ने सात नवंबर की तारीख निर्धारित की है।