मुजफ्फरनगर। गत 12 मई 2020 को थाना मंसूरपुर के ग्राम नावला में घर में सो रहे मेहरबान की उसी के बेटे द्वारा नल की हत्थे से हत्या करने के मामले में आरोपी रिहान को उम्रकैद व दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

मामले की सुनवाई एडीजे 4 अशोक कुमार की कोर्ट में हुई, अभियोजन की ओर से एडीजीसी राम निवास पाल ने पैरवि की।

अभियोजन के अनुसार मेहरबान अपने घर के अगन में सो रहा था पिता से नाराज उसके बेटे रिहान ने नल की हत्थे को उसके सिर पर मार कर हत्या कर दी। मेहरबान के दूसरे बेटे ने मामला दर्ज कराया था।