मुजफ्फरनगर। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर हाईवे जाम करने के आरोप में नामजद रालोद के 9 नेता और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियो की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। जिसके बाद सभी को रिहा कर दिया गया।
बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर रालोद नेताओ ने 9 साल पूर्व प्रदेश व्यापी आंदोलन किया था। 25 फरवरी 2014 रालोद के तत्कालीन जिलाध्यक्ष अजित राठी के नेतृत्व में रालोद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हाईवे पर मंसूरपुर क्षेत्र में जाम लगा दिया था। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग करते हुए हाईवे जाम कर लगभग तीन घंटे तक सभा की गयी थी। जिससे हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया था।
मंसूरपुर पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए 14 रालोद नेताओं के खिलाफ नामजद और सैंकड़ो अज्ञात पर विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रवण कुमार सोम ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसके बाद सभी नामजद आरोपियो के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुए थे।
गुरुवार को मामले में आरोपी रोलोद के प्रदेश संगठन महामंत्री अजित राठी, पंकज राठी, अशोक, अमित, पूर्व जिला पंचायत सदस्य संजय राठी, अमित पुत्र राजेश, कल्लू, विकास बालियान, अमित पुत्र हरस्वरूप ने सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट संख्या सात में सरेंडर कर दिया अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने सभी आरोपियो के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा कर दिया।