मुजफ्फरनगर। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव में डकैती के दौरान दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। अन्य आरोपी अदालत से गैरहाजिर चल रहे हैं। अधिवक्ता राजबीर सिंह ने बताया कि साल 2008 में शाहपुर क्षेत्र के गांव में डकैती की वारदात अंजाम दी गई थी। इस दौरान बदमाशों पर परिवार की महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप था।

पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अज्ञात दो बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। पुलिस ने आरोपी कल्लू, फैजल और भूरा को जेल भेज दिया था। तीनों आरोपी जमानत पर चल रहे थे। प्रकरण की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक में हुई। आरोपी फैजल और भूरा के अदालत में हाजिर नहीं होने पर उनकी पत्रावली अलग कर दी गई। अदालत ने कल्लू की पत्रावली पर सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के अभाव में उसे दोषमुक्त करार दिया।