मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर थाना क्षेत्र के खेड़ी सराय में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी पति को 12 साल और सास-ससुर को आठ-आठ साल कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के पीठासीन अधिकारी कमलापति प्रजापति ने फैसला सुनाया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि रामराज निवासी मुन्नू ने अपनी बेटी सीमा की शादी खेड़ी सराय निवासी मनोज कुमार के साथ की थी।

शादी के बाद से ही विवाहिता को अतिरिक्त दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। बाइक की मांग भी की गई। पांच मार्च 2012 को सीमा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई।
मृतका के पिता मुन्नू ने उसके पति मनोज, सास कश्मीरी और ससुर नानक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में हुई।

अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। अदालत ने तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। दोषी पति को 12 साल और सास-ससुर को आठ-आठ साल कारावास की सजा सुनाई गई।