मुजफ्फरनगर। थाना खतौली के ग्राम पिट्ठ में गत 10 मार्च 2001 को खेत की डोल के विवाद को लेकर एक दलित नौबत की हत्या करने व कई लोगों को घायल होने के मामले में आरोपी चरण सिंह,विश्राम, उमेश बिट्टू व मेनपाल को उम्रकैद व 33,33 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
मामले की सुनवाई विशेष अदालत अनुसूचित जाति/जनजाति अदालत के पीठासीन अधिकारी कमला पति की कोर्ट में हुई।
कोर्ट ने आदेश दिया कि धारा 302 में 30 हजार रुपये जुर्माने से आधी रकम मारे गए व्यक्ति के परिजन को मिलेगी। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक नरेंद्र शर्मा ने 11 गवाह पेश कर पैरवी की।