मुजफ्फरनगर। रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव में छह साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायालय पॉक्सो संख्या-दो के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया। पीड़िता के पिता ने 18 जुलाई 2018 को आरोपी जाबिद उर्फ जावेद के खिलाफ किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तीन अगस्त 2018 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

दो अक्तूबर 2018 को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार अरोरा ने बताया कि मामले की सुनवाई न्यायालय पॉक्सो कोर्ट-02 में हुई। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य पेश किए, जिस पर आरोपी जाबिद उर्फ जावेद पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को धारा 363, 366, 376 और 5/96 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष कठोर कारावास और 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।