मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ पंचायत के दौरान निषेधाज्ञा उल्लंघन के परिवाद में सपा सांसद हरेंद्र मलिक और बिजनौर के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह कोर्ट में पेश हुए। अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज के मैदान पर 31 जुलाई 2013 को हुई पंचायत के मामले में तत्कालीन एडीएम प्रशासन की ओर से 21 आरोपियों के खिलाफ धारा 188 में परिवाद दर्ज कराया गया था। प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन/विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह फौजदार कर रहे हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया कि मंगलवार को सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह और पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह समेत अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने सुनवाई के लिए 23 जुलाई नियत की है।