मुजफ्फरनगर। घर का व्यवसायिक प्रयोग कर रहे लोगों पर अब टैक्स बदला जाएगा। उन्हें गृह कर के बजाए व्यवसाय कर देना होगा। पालिका ने शहर के 25 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। शहरी क्षेत्र के ऐसे आवासीय और व्यवसायिक भवनों की जांच शुरू हुई है, जो पुराने भूखण्ड पर नए स्वरूप में निर्मित कराए गए हैं । इनका नया स्वरूप पालिका के टैक्स के दायरे से बाहर है।
ऐसे भवनों की तलाश के लिए पालिका ने टैक्स विभाग के राजस्व निरीक्षकों से भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट मांगी है। नए भवनों पर नया कर निर्धारण करते हुए भवन स्वामियों को नोटिस भेजने का काम भी शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में 25 भवन स्वामियों को कर निर्धारित करते हुए नोटिस भेजे जा चुके हैं, इनको निर्धारित किये गये नये कर पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।
कर निर्धारण अधिकारी दिनेश यादव ने बताया कि पुराने भूखंडों पर कई स्थानों पर नए आवासीय और व्यवसायिक भवनों का नवनिर्माण होने की जानकारी मिली है। ऐसे में पालिका के टैक्स विभाग की ओर से ऐसे सभी भवनों को नए टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है।