शामली जनपद के गांव मोर माजरा में जमीनी रंजिश के चलते वर्ष 2017 में हुई हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटने के निर्देश दिए है।

अभियोजन के अनुसार 23 मई 2017 को शामली जिले के थाना थानाभवन के गांव मोरमाजरा में विनोद निवासी मोर माजरा से जमीनी रंजिश रखने पर उसके बेटे शिवकुमार को अभियुक्त इंदरपाल निवासी मोर माजरा ने टेलीफोन कर अपने घर रात्रि में बुला लिया। अभियुक्त ने अपने रिश्तेदारों मन्नू निवासी मोर माजरा व सतपाल निवासी तितरो जनपद सहारनपुर की मदद से उसकी हत्या कर दी। अगले दिन शिव कुमार का शव अभियुक्त इंदरपाल के घर से बरामद किया गया। पुलिस ने विनोद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 3 के न्यायाधीश अनिल कुमार की कोर्ट में हुई। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा व 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो वर्ष का अतिरक्ति सजा काटने के निर्देश दिए है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी कमलकांत ने पैरवी की।