मुजफ्फरनगर। पूर्व सांसद कादिर राणा और उनके बहनोई यूसुफ को जीएसटी अधिकारियों पर हमले के मामले में बड़ी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा है। शहर के वहलना चौक स्थित राणा स्टील पर हाल ही में पड़े छापे के दौरान जीएसटी अधिकारियों पर कथित हमले को लेकर दर्ज मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।

जीएसटी अधिकारियों की एक टीम ने राणा स्टील पर कर चोरी की जांच के लिए छापा मारा था। इस दौरान अधिकारियों पर हमला किए जाने और उन्हें काम करने से रोकने का आरोप लगाया गया। घटना के बाद कादिर राणा और उनके बहनोई यूसुफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

कादिर राणा और यूसुफ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। यह फैसला मामले की गंभीरता और अधिकारियों पर हमले के आरोपों को ध्यान में रखते हुए लिया गया।

पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जीएसटी विभाग ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने उनके और उनके परिवार के लिए नई कानूनी परेशानियां खड़ी कर दी हैं।