बागपत। अमीनगर सराय थानाक्षेत्र के सिंघावली अहीर क्षेत्र के एक गांव की दसवीं कक्षा की छह महीने की गर्भवती छात्रा का मंगलवार को मेरठ मेडिकल में हाईकोर्ट के आदेश पर गर्भपात कराया गया। छात्रा के साथ साथी छात्र ने दुष्कर्म किया था और उसके खिलाफ इस मामले में कुछ दिन पहले मुकदमा दर्ज कराया गया था जो बाल सुधार ग्रह में बंद है।

सिंघावली अहीर थाने में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बेटी एक कॉलेज में दसवीं कक्षा में पढ़ाई करती हैं। कालेज में उसके साथ पढ़ने वाले छात्र ने कालेज के पास पड़े खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसका विरोध करने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी दी गई।

धमकी से भयभीत छात्रा में किसी को घटना के बारे में नहीं बताया। घटना के छह माह बाद छात्रा की तबियत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो वह छह माह की गर्भवती निकली। इसके बाद छात्रा ने पूरी घटना के बारे में बताया। छात्रा ने बताया कि उसके साथ दस जून को दुष्कर्म किया गया था।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद छात्रा के परिजनों में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर गर्भपात कराने की अनुमति मांगी। हाईकोर्ट ने छात्रा का गर्भपात कराने के आदेश दे दिए। इसके बाद मंगलवार को गर्भपात कराया गया। इस मामले में एसपी अर्पित विजयवर्गीय का कहना है कि हाइकोर्ट के आदेश पर मेरठ मेडिकल में छात्रा का गर्भपात कराया गया है।

जिले में पहले भी सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में ऐसे मामले आ चुके हैं, जिनमें पीड़िता कई माह की गर्भवती हुई। इसके लिए हाईकोर्ट से भी अनुमति मांगी गई तो हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से मामलों में पूरी जांच रिपोर्ट मागी थी। जिनमें स्वास्थ्य कारणों से विभाग ने रिपोर्ट में गर्भपात कराने पर परेशानी होने की बात कही थी। इसके बाद हाईकोर्ट से दोनों में किसी भी मामले में गर्भपात की अनुमति नहीं मिल सकी थी।