मुजफ्फरनगर। दिल्ली की युवती से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज राना को हाईकोर्ट अंतरिम जमानत मिल गई है। आचार संहिता के उल्लंघन और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में वह विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए और जमानत प्रस्तुत की। हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई 17 दिसंबर को होनी है।

पूर्व विधायक पर बिजनौर से चुनाव लड़ने के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज है। दुष्कर्म के प्रयास के मामले में निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद पूर्व विधायक हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली है, जिसके बाद पूर्व विधायक अपने प्रकरणों में अदालत में हाजिर हुए।

विशेष लोक अभियोजक मनोज ठाकुर एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि थाना सिविल लाइन में पूर्व विधायक शाहनवाज राना व एक अन्य के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत भी खारिज हो गई थी। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एडीजीसी ने बताया कि हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक को एंटीसिपेटरी बेल देते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई 17 दिसंबर को होनी है।
कोर्ट में हाजिर हुई उमा किरण

मुजफ्फरनगर। 2017 में निषेधाज्ञा उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक उमा किरण और रालोद नेता पायल माहेश्वरी भी कोर्ट में पेश हुई।