मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दंगे में सामूहिक दुष्कर्म के प्रकरण में न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब 14 मार्च को बचाव पक्ष की ओर से जिरह होगी। मुकदमे के ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है।

एडीजीसी पॉक्सो प्रदीप बालियान ने बताया कि आठ सितंबर 2013 को फुगाना थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी। पीड़िता ने 18 फरवरी 2014 को तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया था, जिनकी बाद में जमानत हो गई। मुकदमे के ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है। वादी पक्ष की जिरह पूरी हो गई है, अब बचाव पक्ष की जिरह होनी है। पुलिस ने इस मुकदमे में धारा 376 डी और धारा 376 जी में आरोपपत्र दाखिल किए थे। सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायाधीश अवकाश पर थेे। अब 14 मार्च को सुनवाई होगी।