लखनऊ की युवती से गैंगरेप के मामले में अदालत ने तीन अभियुक्तों को सजा सुना दी है। तीनों को 25 वर्ष सश्रम कारावास और 88-88 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि वर्ष 2017 में लखनऊ की रहने वाली एक युवती देहरादून में अपनी दोस्त के पास आई थी। पहले उसने देहरादून में शॉपिंग की। इसके बाद वह आईएसबीटी से टर्नर रोड जाने के लिए ऑटो लिया था। लेकिन, ऑटो वाला उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। इसके बाद एक कार में बैठाकर मुजफ्फरनगर के एक गांव के जंगल में लाया गया। जहां पर युवती के साथ गैंगरेप किया और इसके बाद गागलहेड़ी क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गए थे।
पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए चार अभियुक्तों को जेल भेजा था। इस मामले की सुनवाई एडीजे कक्ष संख्या-9 कल्पना पांडेय की अदालत में हुई। जिनमें से एक अभियुक्त को अदालत ने दोष मुक्त कर दिया। जबकि, तीन अभियुक्त सलाउद्दीन, गुड्डू व तौसीफ को अदालत ने 25-25 साल की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 88 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है, जिसमें से दो लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।