नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपना रिवेन्यू बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला किया है. इसके तहत अब राजधानी में मौजूद (Bar) संचालकों को सुबह तीन बजे तक शराब परोसने की मंजूरी दी जाएगी. आबकारी विभाग अधिकारियों के मुताबिक, सरकार ने इस संदर्भ में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसके लिए जल्द ही आदेश जारी कर दिया जाएगा.
एजेंसियों के तालमेल से होगा काम
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, ‘रेस्तरां में बार को अभी तक सिर्फ रात एक बजे तक संचालित करने की इजाजत है. ऐसे में अगर ये समय रात के तीन बजे तक बढ़ाया जाता है, तो आबकारी विभाग पुलिस सहित अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा.’
नवंबर 2021 से लागू हुई नई आबकारी नीति में सिफारिश की गई है कि बार के संचालन के समय को पड़ोसी शहरों के बराबर लाया जा सकता है. एनसीआर शहरों, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में बार को तड़के तीन बजे तक खोलने की अनुमति है. हालांकि, उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में बार एक बजे तक खुले रहते हैं.
नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया स्वागत
राष्ट्रीय राजधानी में करीब 550 स्वतंत्र रेस्तरां हैं जो आबकारी विभाग से एल-17 (L-17) लाइसेंस पर भारतीय और विदेशी ब्रांड की शराब परोसते हैं. लगभग 150 की संख्या वाले होटलों और मोटल के रेस्तरां में पहले से ही चौबीसों घंटे शराब परोसने की अनुमति है. ऐसे रेस्तरां को आबकारी विभाग द्वारा एल-16 (L-16) लाइसेंस दिया जाता है.
नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कबीर सूरी ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, ‘हमने दिल्ली सरकार से इस मांग के साथ संपर्क किया था कि बार खोलने का समय तीन बजे तक बढ़ाया जाए क्योंकि नीति में इसकी सिफारिश की गई है.’