मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास लिमिटेड के कर्जदार किसानों के लिए अच्छी खबर है। वर्ष 2013 से पहले कर्ज लेकर अब तक न चुकाने वाले 1772 किसान एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा 31 मार्च 2013 से 30 जून 2020 के बीच ऋण लेने के बाद मृतक होने वाले किसानों के स्वजन को ब्याज में 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. के वरिष्ठ प्रबंधक शिवशरन सिंह ने बताया कि शासन ने किसानों के बोझ को हल्का करने के साथ ही बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। शासन की नियमावली के तहत जिले के बकाएदार किसानों में से 1772 किसान चिह्नित किए गए हैं, जो इस योजना का लाभ पाने की शर्तें पूरी करते हैं। उन्होंने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। जो बकायेदार किसान ओटीएस से आच्छादित नहीं है, उनके खिलाफ आरसी, वारंट, गिरफ्तारी, कुर्की एवं नीलामी की कार्रवाई बैंक करेंगे।

ऐसे किसान अपना बकाया धन जमा कर कार्रवाई और पांच प्रतिशत अतिरिक्त संग्रह शुल्क से बच सकते हैं। योजना के लिए ये हैं पात्र – ऐसे बकायदार किसान जिन्होंने 31 मार्च, 2013 तक या उससे पहले लोन लिया है। – ऐसे किसान जिन्होंने एक अप्रैल, 2013 के बाद लोन लिया हो और उनकी मृत्यु 30 जून, 2020 से पहले हो गई हो, उनका ऋण खाता बंद करने के लिए इस योजना का लाभ दिया जा सकता है।