मुजफ्फरनगर। जनपद की एक अदालत ने लूट तथा चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक बदमाश के मामले में सुनवाई करते हुए उसे गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी गैंगस्टर को ढाई साल कैद की सजा सुनाई।
अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह व विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर तथा राजेश शर्मा ने बताया कि मामला थाना खतौली का है। पक्का बाग खतौली निवासी वादी हसीन वर्ष 2016 में खतौली में पक्का बाग से अपने घर जैन नगर जा रहा था। अपरान्ह 3 बजे के लगभग दो बदमाशों ने अचानक उस पर हमला कर मारपीट की। दोनों बदमाश हसीन से सरे राह उसका पर्स जिसमे 9500 रुपये थे लूट कर फरार हो गए। जिसकी हसीन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
अगले दिन ही खतौली के मोहल्ला मिट्ठूलाल निवासी जमील अहमद की उसके घर से मोटर साईकिल चोरी हो गयी। जिसकी पुलिस में उसने रिपोर्ट दर्ज करायी। कुछ दिन बाद ही पुलिस ने दोनों घटनाओं का खुलासा करते हुए दो अभियुक्त दानिश पुत्र नूर मोहम्मद एवं नदीम उर्फ़ बावला पुत्र हनीफ निवासी जैन नगर खतोली को गिरफ्तार कर लूट व चोरी का माल बरामद किया। उन्होंने बताया कि तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना खतौली कुशल पाल सिंह ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में चालान किया। एसएसआइ योगेंद्र पंवार ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। बताया कि गैंग लीडर दानिश की पत्रावली प्रथक्क कर दी गई। बताया कि दोनों पक्ष की सुनवाई करते विशेष गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने दानिश को 2 वर्ष 7 माह तथा 26 दिन की सजा सुनाई। दोषी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।