शामली. जिले में अवैध कालोनियों की भरमार है। कई बार अवैध कालोनियों पर बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई हुई है, लेकिन साठगांठ के कारण बैनामे लगातार हो रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी ने डीएम, एसडीएम व उपनिबंधक शामली को पत्र भेजकर कालोनियों व उनके भूखंडों को दर्ज करते हुए बैनामों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। इसके लिए डीएम जसजीत कौर ने भी उप निबंधक को निर्देश जारी किए है।

जिले में कई स्थानों पर अवैध कालोनी विकसित की जा रही हैं। इनके फेर में फंसकर लोग प्लाट की खरीदारी करते हैं और बाद में अवैध कालोनी का पता चलने पर परेशान होते हैं। ऐसे में मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी हरिशंकर गौतम ने शामली में उप निबंधक, डीएम व एसडीएम को पत्र लिखकर अवैध कालोनियों के भूखंडों से बैनामे न करने के लिए पत्र लिखा है। इसके लिए भूखंडों के खसरा संख्या जारी कर इनमें बैनामे न करने का अनुरोध किया गया है।

इन भूखंडों में हो रही अवैध प्लाटिंग शामली प्रशासन को भेजे गए पत्र में खसरा संख्या 4422, 4423, 4424, 4426, 4427 आदि रेलपार रजवाहा पटरी रोड पर, खसरा संख्या-3323 रेलपार रजवाहा पटरी रोड पर, खसरा संख्या-839, 840,841,842, 843 ग्राम मुंडेट झिंझाना रोड पर अपना घर आश्रम के पास, खसरा संख्या-581, 571, 568 खेडीकरमू यमुना कैनाल रोड नहर पटरी सेंट फासिंस स्कूल के पीछे, खसरा संख्या-464, 926 यमुना कैनाल रोड, शामली में खसरा नंबर-517, 882 मोहल्ला काकानगर के पास, झिंझाना पुल व कैराना पुल के मध्य यमुना कैनाल रोड व खसरा संख्या 4460 4461, 4462, 4463, 4465, 1468, 1469, 4470, 4514, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520 4521 4522 मोहल्ला रेलपार बरला रोड, शामली, खसरा संख्या 4228, 4231 कुडाना रोड शामली, खसरा संख्या 1827 1892 1893 1885 1865, 1894 1895, 1896 से 1911 तक एमएस के रोड वृंदावन होटल के सामने व खसरा संख्या-1809 1810 1811 1812 व 1814 एमएसके रोड वृंदावन होटल के सामने पूर्व में अवैध प्लाटिंग की जा रही है।

बिना एनओसी न किए जाएं बैनामे एमडीए के सक्षम अधिकारी ने पत्र में अवगत कराया है कि इनके विरुद्ध समय-समय पर प्राधिकरण उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 (यथा संशोधित) के तहत नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि उक्त अवैध विकासकर्ता इन स्थलों पर अवैध रूप से काटे गए प्लाटों की रजिस्ट्री उपनिबंधक कार्यालय से कराने का प्रयास कर रहे हैं।

पत्र में इन खसरा नंबरों पर पूर्व में बनाई अवैध कालोनी व वर्तमान में चल रही अवैध कालोनियों के विकसित होने पर प्रभावी रोक लगाने के लिए भूखण्डों की रजिस्ट्री बिना प्राधिकरण की एनओसी के बिना न करने का अनुरोध किया गया है। इन्होंने कहा अवैध कालोनियों पर प्रभावी रोक लगाई जा रही है। किसी सूरत में अवैध कालोनी विकसित नहीं होने दी जाएंगी। एमडीए के सक्षम अधिकारी के पत्र पर उप निबंधक शामली को जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। – जसजीत कौर, डीएम शामली