मुजफ्फरनगर. मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 9 वर्ष के बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। उस पर 33 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विक्रांत राठी व प्रदीप बालियान ने बताया कि थाना तितावी क्षेत्र के गांव नसीरपुर में 3 वर्ष पूर्व एक बच्चे को अकेला पाकर उसके साथ कुकर्म किया गया था। आरोपित कुकर्म कर घर से फरार हो गया था। इस मामले में पीड़ित के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 12 सितंबर 2019 को दिन में वह ड्यूटी पर गया था। जबकि उसकी पत्नी घास लेने के लिए जंगल गई थी। उसका 9 वर्षीय बेटा घर पर अकेला खेल रहा था। आरोप था कि गांव का ही ललित पुत्र रामवीर उसके घर आया और भीतर से चटखनी लगाकर उसके बेटे के साथ कुकर्म किया। जिसकी जानकारी घटना के दो दिन बाद उन्हें तब हुई जब उनके बेटे ने दर्द की शिकायत की।
घटना का मुकदमा दर्ज कर थाना तितावी पुलिस ने कुकर्म के आरोपित ललित पुत्र रामवीर निवासी नसीरपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में विवेचना पूर्ण कर कोर्ट में ललित के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विक्रांत राठी व प्रदीप बालियान ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक की जज आरती फौजदार ने की। उन्होंने बताया कि अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में 7 गवाह पेश किये। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कुकर्म के आरोपित ललित पुत्र रामवीर को दोषी ठहराया। बताया कि कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 33 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।