मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप एवं भांग के थोक एवं फुटकर की दुकानों के साथ-साथ बार, एफएल16, 17 के लाइसेंसधारी को नये आदेश जारी करते हुए इनको बन्द रखने का आदेश जारी किया है।
जिला मजिस्टेट सेल्वा कुमारी जे. की ओर से जारी नये आदेश में बताया गया है कि विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, आबकारी तथा आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 प्रयागराज के आदेशों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना प्रारम्भ होने के 02 मई 2021 को मतगणना की समाप्ति तक निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारों ओर 08 किमी. क्षेत्र में मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए आबकारी दुकाने (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं ताडी की फुटकर बिक्री की दुकानों) को पूर्णतया बंद रखे जाने एवं मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबन्धित व नियंत्रित करने हेतु संगत नियमावली एवं लाइसेंस शर्तो के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने निर्देश दिये कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद मुजफ्फरनगर में मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व 17 अप्रैल 2021 की सांय 6 बजे से 19 अपै्रल 2021 को सांय 6 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 02 मई 2021 को मतगणना की समाप्ति तक देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप एवं भांग के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों के साथ-साथ बार अनुज्ञापन, एफ0एल016, 17 अनुज्ञापनों को बन्द रखा जायेगा। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापी को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल देय नही होगा।