मुजफ्फरनगर। एक साल फिर से बाजारों में कोरोना की दहशत का ताला लगा नजर आ रहा है। शुक्रवार को पुलिस प्रशासन ने सख्ती के साथ 59 घंटे का लाकडाउन प्रदेश के साथ ही जिले में भी लागू हो चुका है। इस लाकडाउन के कारण बाजारों में 59 घंटे का सन्नाटा रात्रि 8 बजे से ही दिखाई देने लगा है। इसके बाद सोमवार को सवेरे 7 बजे बाजारों से शटर उठाने की अनुमति मिलेगी। लाकडाउन के दौरान अनावश्यक आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। लाकडाउन का पालन कराने के लिए जिम्मेदारी एक बार फिर पुलिसकर्मियों पर आ गयी है। इसके लिए सभी चैराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर बेरिकेडिंग व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। आवाश्यक कार्यों, स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारियों को लाकडाउन में छूट दी गयी है। उद्योगों को चलाने पर भी पाबंदी नहीं रहेगी।
मार्च 2020 के बाद शुक्रवार 23 अप्रैल को एक साल से अधिक समय के बीतने के बाद भी कोरोना संक्रमण की दहशत के कारण सन्नाटा नजर आया है। शासन के निर्देश के अनुसार जनपद में जिला प्रशासन ने शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 59 घंटे का लाकडाउन लागू करते हुए पुलिस फोर्स को इसका सख्ती से पालन कराने के लिए सड़कों पर उतार दिया है। जनपद में लाकडाउन के दौरान बाजारों में पूर्णतया पाबंदी लागू की गयी तो वहीं कुछ मामलों में आवागमन की छूट भी दी गयी है। जिला प्रशासन के अनुसार जारी दिशा निर्देशों में इस वीकेंड लाकडाउन के लिए स्पष्ट किया गया है कि उक्त कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव से जुडी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुडे हुए कर्मियों के अतिरिक्त अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगमध्नगर पंचायत, ग्राम स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फॉगिंग किये जाने के निर्देश दिए गए है।
एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि 18 अप्रैल 2021 के द्वारा प्रत्येक रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू की गई, लेकिन वर्तमान में शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपलन में उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए रात्रि निषेधाज्ञा का समय भी रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक किया गया है। उन्होंने कहा कि लाकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों में जाने पर भी पाबंदी रहेगी। इसके लिए कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अन्दर ही मनाने हेतु जनसामान्य को प्रेरित करने पर प्रशासन ने जोर दिया है। शनिवार व रविवार को कन्टीन्यूस प्रोसेस इण्डस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बन्दी होने वाले उद्योगों को छोडकर कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योगों जैसे कि दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। कार्मिकों, श्रमिकों को तद्नुसार आने-जाने की अनुमति होगी।
शादी के समारोह में बन्द स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।