मुजफ्फरनगर। थाना सिविल लाइन के डीएवी इंटर कालेज में अध्यापकों और लोकदल समर्थकों के बीच मारपीट और गाली गलौच के मामले में आरोपी में गुरुवार को 11वी कक्षा में प्रवेश को लेकर शिक्षकों पर जानलेवा हमला और मारपीट करने के आरोपी 5 रालोद तथा छात्र सभा नेताओं की अंतरिम जमानत जिला जज ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस मामले में जिला जज ने 12 जुलाई मूल अर्जी पर सुनवाई के लिए तय की है।

गुरुवार को आर्य समाज रोड स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में डीआइओएस का आदेश लेकर 11वीं कक्षा में एक छात्र को प्रवेश दिलाने के लिए रालोद छात्र सभा से जुड़े कार्यकर्ता पहुंचे थे। छात्र को प्रवेश दिलाने की मांग को लेकर छात्र सभा नेताओं ने डीएवी इंटर कॉलेज में धरना प्रारंभ कर दिया था। इस बीच कालेज प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों के साथ उनकी भिड़ंत हो गई थी। इस दौरान मारपीट व गाली-गलौज तथा कॉलेज में हंगामा हुआ था।

पुलिस ने 5 रालोद छात्र सभा नेताओं को हिरासत में ले लिया था। जिसके उपरांत आक्रेशित शिक्षक एवं प्रधानाचार्य ने थाना सिविल लाइन पहुंचकर रालोद से जुड़े छात्र नेताओं की गिरफ्तारी की मांग करते हुए तहरीर दी थी। जिसके बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने कातिलाना हमला, मारपीट, बलवा और जान से मारने के आरोप में रालोद छात्र सभा से जुड़े 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जबकि हिरासत में लिए गए रालोद के 5 नेताओं का थाने से ही चालान कर दिया था।

थाना सिविल लाइन पुलिस के अनुसार मुकदमा दर्ज होने के बाद रालोद नेता सुधीर भारती, सार्थक लाटियान, काजी फैज, शैर्य भारद्वाज तथा अर्जुन मलिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए पांचों नेताओं की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद जमानत खारिज कर दी। जिसके कुछ देर बाद। पांचो आरोपितों की और से जिला जज चवन प्रकाश की कोर्ट में अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि जिला जज चवन प्रकाश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पांचों आरोपितों का अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने मूल जमानत प्रार्थना पत्र 12 जुलाई को प्रस्तुत करने को कहा है।