मुजफ्फरनगर। डीएवी इंटर कॉलेज में शिक्षक की पिटाई सहित चार मुकदमों में आरोपी बनाए गए रालोद नेताओं को बृहस्पतिवार को जमानत मिल गई है। जिला जज चवन प्रकाश ने जमानत के प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर लिया।

आर्य समाज रोड स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में सात जुलाई को रालोद नेताओं और शिक्षकों में दाखिले को लेकर विवाद हो गया था। प्रधानाचार्य सुनील शर्मा ने 14 रालोद नेताओं के खिलाफ थाना सिविल लाइन में जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने भी सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस ने रालोद नेता सुधीर भारतीय, सार्थक लाटियान, काजी फैज, शौर्य भारद्वाज और अर्जुन मलिक को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों मुकदमों में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रवण कुमार ने जिला जज की अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष अदालत में धारा 307 को पुष्ट करने के लिए अदालत में साक्ष्य नहीं दे पाई। इसके बाद अदालत ने आरोपियों की 50-50 हजार रुपये की जमानत स्वीकार कर ली है। थाना सिविल लाइन के मुकदमे में सीजेएम और नई मंडी के मुकदमे में एसीजेएम कोर्ट से भी चार आरोपियों को जमानत मिल गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में तीन शिक्षकों के मेडिकल दाखिल किए गए, जबकि बचाव पक्ष ने पांच मेडिकल दाखिल किए हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रवण कुमार ने बताया कि पुलिस यह नहीं बता पाई कि आरोपियों को चोट कैसे लगी है।

अदालत ने कहा कि केस डायरी में किसी भी आरोपी के हाथ में तमंचा होना और जान से मारने की नीयत से फायर करना नहीं पाया गया है। आरोपी छात्र हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

रालोद नेताओं से जिला कारागार में पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक, चरथावल के सपा विधायक पंकज मलिक और बेहद के विधायक उमर अली खान भी पहुंचे।