मुज़फ्फरनगर। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सिद्धार्थ कॉलोनी में विगत 6 जून को सौम्या अग्रवाल पत्नी लिबर्टी शोरूम के मालिक अंशुल अग्रवाल पर गोली से हमला कर गंभीर घायल करने के मामले में जिला ज़ज़ चवन प्रकाश ने पति अंशुल अग्रवाल की जमानत याचिका रद्द कर दी है।
पीड़िता के पिता वादी राजीव अग्रवाल ने अंशुल अग्रवाल द्वारा गोली से हमला करने व ससुर अजय अग्रवाल, सास विनीता के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दहेज की मांग पूरी ने होने पर पत्नी पर गोली मारकर जानलेवा हमले का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था।
घटना के बाद सौम्या अग्रवाल को गंभीर हालत में ऋषिकेश अस्पताल में दाखिल किया था, जो अभी तक अस्पताल में है । इस मामले में थाना सिविल लाइन ने धारा 307,323,498के तहत मामला दर्ज कर जानलेवा हमला करने दहेज उत्पीड़न करने के आरोप में अंशुल अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।