मुजफ्फरनगर. दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोपी पति को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को 10 साल की सजा और 12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मुजफ्फरनगर के बुढाना क्षेत्र के गांव बढेड़ी निवासी साइस्ता का निकाह गंगोह क्षेत्र निवासी असलम के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग कर रहे थे। साइस्ता के पिता ने बताया कि एक दिन उसी गांव में रह रही उनकी दूसरी बेटी ने फोन पर सूचना दी कि साइस्ता ही हत्या कर दी गई है।
मृतका के पिता ने उसके पति असलम और असलम के भाई मुकर्रम के खिलाफ दहेज के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पति असलम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन,मुकर्रम को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। असलम के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को दहेज हत्या का दोषी पाया।