सोनीपत। बागपत जिले की लडकी के साथ सोनीपत में बलात्कार किए जाने के मामले में सोनीपत की कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला बागपत निवासी महिला ने 14 जून, 2022 को राई थाना पुलिस को बताया था कि वह तीन सप्ताह पहले ही परिवार सहित राई थाना क्षेत्र के गांव में आकर रहने लगे थे। वह यहां मजदूरी करने आए थे। उनकी 15 वर्षीय बेटी 13 जून, 2022 की शाम को अचानक लापता हो गई। उन्होंने बेटी के अपहरण की आशंका जताई थी।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में जांच की तो उनके पड़ोस में रहने वाला मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव दुर्गापुर निवासी अंकित गायब था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया था। उसने पुलिस को बताया था कि अंकित उसे लेकर गया था और आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई थी।
तत्कालीन थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। गौरतलब है कि दोषी अंकित को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 366 में 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।