मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर संजीव जीवा सहित 9 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे में जीवा की पत्नी के बाद एक अन्य की अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। उधर, पुलिस ने अपनी जांच में सभी आरोपियों के संबंधों का भी खुलासा कर लिया है।
नई मंडी क्षेत्र के रहने वाले व्यापारी मनीष गुप्ता ने 21 मई को गैंगस्टर संजीव जीवा, उसकी पत्नी समेत 9 के खिलाफ नई मंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें रंगदारी मांगने व जान से मारने की नियत से हमला करने व बंधक बनाकर पीटने के साथ कई गंभीर आरोप लगाए थे।
पीडित का कहना कि उसने आरोपियों के डर से शहर भी छोड दिया था। डेढ साल बाद वह वापस आया था। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। कई दिन पहले संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी की अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था।
दूसरे आरोपी शैंकी मित्तल की भी अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट से खारिज कर दी है। चूंकि दर्ज कराए मुकदमे में पीड़ित ने आरोपियों का आपसी संबंध का जिक्र नहीं किया था, इसलिए पुलिस जांच में उलझी हुई थी। अधिकारियों के आदेश पर इन संबंधों का खुलासा कर पुलिस ने अपनी जांच में उल्लेख कर लिया है।
मंडी पुलिस ने बताया कि नामजद आरोपी प्रवीण पीटर जीवा का साथी है। शैंकी मित्तल पीटर का बेटा, शुभम मित्तल पीटर का दामाद, अमित महेश्वरी संजीव जीवा का भांजा बताया गया। एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय का कहना है कि इस मामले में अभी जांच चल रही है।