मुज़फ्फरनगर। गत 24 जनवरी 2004 को थाना नई मंडी इलाके में एक व्यापारी सचिन जैन का अपहरण के बाद हत्या के मामले में आरोपी कपिल,कटार सिंह,धर्मपाल व रोहित को आज सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई एडीजे 7 शक्ति सिंह की अदालत में चली।
बचाव पक्ष के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि मृतक के पिता प्रदीप जैन ने पांच आरोपियों कपिल,कटार सिंह,धर्मपाल,रोहित व राजू के विरुद्ध अपहरण व हत्या का मामला गत 25 जनवरी 2004 को दर्ज कराया था। जिसमें आरोप था कि उसका बेटा सचिन जैन अपनी कार से घर से गत 24 जनवरी 2004 को घर से निकला था और उसका कार सहित आरोपियों ने आपहरण के बाद हत्या कर दी। उस मामले में पुलिस मृतक का शव बरामद करने में सफल नही हुई थी। सुनवाई के चलते एक आरोपी राजू की मौत हो गई थी जबकि 4 के विरुद्ध सुनवाई चली।
बता दें कि मृतक के भाई अमित जैन व तत्कालीन एक न्यायिक अधिकारी के बीच मामले के निर्णय को लेकर हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में शिकायत होने के बाद मामले की सुनवाई कर रहे तत्कालीन एक एडीजे को निलंबित कर दिया गया था ओर मामले की सुनवाई दूसरी अदालत में हस्तान्तरित कर दी गई थी।