मुजफ्फरनगर के खतौली में भाजपा नेता की हत्या की साजिश रचने के मामले में न्याायल में पेश नहीं होने पर कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ कुर्की के नोटिस जारी किए हैं करीब पांच साल पूर्व अप्रैल 2017 में कस्बे में भाजपा नेता राजा वाल्मीकि की हत्या कर दी गई थी।
उत्तर प्रदेश के खतौली में भाजपा नेता की हत्या के मामले में साजिश करने के आरोपी पालिका के पूर्व चेयरमैन द्वारा न्यायालय में पेश न होने पर न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट के तलबी आदेश के बावजूद सात महीने बाद भी आरोपी पुलिस पकड़ से दूर है।
करीब पांच साल पूर्व अप्रैल 2017 में कस्बे में भाजपा नेता राजा वाल्मीकि की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में मृतक के भाई राणा प्रताप ने तत्कालीन पालिकाध्यक्ष पारस जैन को हत्या की साजिश का आरोपी बनाया गया था। हालांकि पुलिस ने अपनी विवेचना में पारस जैन को क्लीन चिट दे दी थी। पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई की बात करते हुए वादी ने आपत्ति जताई।
सुनवाई के बाद मार्च 2022 में विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट द्वारा पारस जैन को हत्या की साजिश करने के आरोप में तलब कर लिया। अदालत द्वारा अन्य आरोपियों से फाइल अलग कर दी गई। इसके बावजूद वह सात महीने से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय ने पारस जैन के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्लू) जारी कर दिए। इसके बाद भी पुलिस पारस जैन को पकड़कर न्यायालय में पेश नही कर सकी।
उधर, पारस जैन के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में स्टे का हवाला देकर हाजिरी में छूट की मांग की। लेकिन अदालत ने माना कि पारस जैन के अधिवक्ता द्वारा दाखिल आदेश में हाईकोर्ट द्वारा कार्रवाई स्थगित करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। वह जान बूझकर न्यायालय में पेश नही हो रहें है।
न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ 82 की कार्रवाई करते हुए कुर्की नोटिस जारी कर दिए। मृतक के पिता बाबूलाल ने बताया पुलिस सात महीने बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है और ना ही पुलिस ने कोर्ट द्वारा जारी कुर्की नोटिस आरोपी के मकान पर चस्पा किए है। प्रकरण में अगली सुनवाई के लिए पांच नवंबर नियत की गई है।