मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रवक्ता धर्मेन्द्र मलिक ने प्रबंध निदेशक विद्युत वितरण निगम मेरठ के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि यह आदेश किसान विरोधी है। इससे किसानों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। 6 सितंबर को प्रबन्ध निदेशक विद्युत वितरण निगम मेरठ ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि किसानों को पूर्ण जमा योजना में 25 केवीए के परिवर्तक पर केवल एक ही निजी नलकूप का कनेक्शन दिया जाएगा। यह आदेश पूर्णतया गलत एवं किसान विरोधी है।
विद्युत नियामक आयोग की डाटा कास्ट बुक एवं विद्युत वितरण संहिता में भी 25 केवीए के ट्रांसफार्मर पर 3 निजी नलकूप के कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है। एक 25 केवीए के सब स्टेशन की स्थापना में किसान का लगभग 1 लाख 26 हजार 168 रुपये का खर्च आता है, जिसे तीन हिस्सों में विभाजित करने पर किसान का खर्च कम हो जाता है। इस आदेश के बाद प्रत्येक निजी नलकूप का कनेक्शन लेने वाले किसान को करीब 126168 का खर्च वहन करना पड़ेगा।
विद्युत विभाग द्वारा सामान्य योजना में किसानों को सामान नहीं मिल पा रहा है किसान को मजबूरी के कारण पूर्ण जमा योजना में निजी नलकूप का कनेक्शन लेना पड़ रहा है। इस तरह के आदेश से किसानों की कमर टूट जाएगी। विद्युत विभाग को हरियाणा,पंजाब की तर्ज़ पर 10,16 केवीए के परिवर्तक लगाने चाहिए। इस किसान विरोधी आदेश को तुरंत वापस लिया जाना आवश्यक है अन्यथा भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक इस मुद्दे पर प्रबंध निदेशक विद्युत वितरण निगम के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी।