मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर के गांव खुब्बापुर के स्कूल में हाल ही में गंभीर मामले के बाद, अब एक बड़ी कार्यवाही हुई है। इस मामले में शिक्षिका पर धारा की बढ़ोतरी की गई है। स्कूल प्रशासन ने इस मामले में सख्ती से कार्रवाई की है और शिक्षिका के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

गांव खुब्बापुर में छात्र की थप्पड़ लगवाने के मामले में पुलिस ने धारा 295 ए को बढ़ाया है। जिला पुलिस ने शासन से चार्जशीट लगाने की अनुमति मांगी है।
खुब्बापुर गांव में एक स्कूल में शिक्षिका के कहने पर एक नाबालिग छात्र को थप्पड़ मारने का मामला 24 अगस्त को सामने आया था। इसकी वीडियो वायरल हुई तो मामला जग जाहिर हुआ था। मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद मामले की गूंज लखनऊ व दिल्ली तक हुई थी। वर्तमान में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में चल रहा है। इससे पहले पुलिस की कार्रवाई को लेकर पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ी थी। अब सुनवाई के दौरान सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए इस मामले में शिक्षिका के खिलाफ मुकदमा का फैसला लेने के लिए आदेश दिया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सात अक्तूबर को इस मामले में वरिष्ष्ठ आईपीएस से जांच कराने के आदेश दिए थे तब मेरठ के आईजी नचिकेता झा ने जांच की थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन में दी थी जिसे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। आईजी ने मुकदमे में आइपीसी की धारा 295 ए बढ़ाने को लेकर जांच की थी और धारा का इजाफा कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी थी।

बताया गया कि आईजी ने जो धारा 295 ए बढ़ाई है उसने चार्जशीट लगाने के लिए शासन से अनुमति लेनी होती है। इसके लिए शासन को रिपोर्ट देकर अनुमति मांगी गई। अनुमति मिलने के बाद पुलिस इस मामले में चार्जशीट लगा पाएगी।