मुजफ्फरनगर। जानलेवा हमले व दहेज उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने पति व ससुर को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक पर एक लाख आठ हजार का जुर्माना किया है। पीड़िता की सास को 7 वर्ष की सजा व 58 हजार का जुर्माना किया गया है।
अभियोजन के अनुसार 29 नवंबर 2015 को शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव खांजापुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला सविता का गला दबाकर जानलेवा हमला किया गया था, जिस कारण पीड़िता का काफी दिनों तक अस्पताल में उपचार चला। पीड़िता अभी तक सहीं तरह बोल नहीं पाती है। उसकी मां मुनेश देवी ने आरोपी पति सोनू, ससुर राजकुमार व सास प्रेमवती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश सुमित पंवार की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी विरेन्द्र कुमार ने 9 गवाह पेश कर आरोप साबित किया। कोर्ट ने पति व ससुर को दस- दस वर्ष की सजा सुनाई है, जबकि प्रत्येक पर एक लाख आठ हजार रुपये का जुर्माना किया। वहीं आरोपी सास को सात वर्ष की सजा और 58 हजार के अर्थदंड दंडित किया है।