शामली. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) मुमताज अली ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दो अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान, विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक, कोर्ट मोहर्रिर पवन कुमार व सोहनवीर सिंह ने बताया कि गत 9 जनवरी 2019 की शाम छह बजे शामली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की 17 वर्षीय पुत्री दो सहेलियों के साथ में साइकिल पर शामली से ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी। रास्ते में बाइक सवार दो युवकों ने किशोरी के साथ में अश्लील हरकतें की और अपना मोबाइल नंबर लिखी पर्ची जबरदस्ती किशोरी के ऊपर फेंक दी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

मामले में पीड़िता के पिता की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपित सूरज पुत्र ईश्वर व नीटू पुत्र ओमवीर निवासी गांव ताजपुर सिंभालका शामली को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। मामले में विवेचना के पश्चात पुलिस की ओर से आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था। इस केस की सुनवाई कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) मुमताज अली के यहां हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष छह गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात सूरज व नीटू को दोषी ठहराया। दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।