मुजफ्फरनगर। दहेज उत्पीडन के मामले में सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने न्यायाधीश ने महिला के पति देवर व ससुर को तीन तीन साल की सजा व प्रत्येक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ससुर पर छेड़छाड़ के मामले में अलग से दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

फुगाना थाना क्षेत्र की एक महिला की शादी वर्ष 2013 शामली जनपद के थाना कांधला के मोहल्ला कनियान निवासी गौरव के साथ की थी। शादी के बाद पति व ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज में कार की मांग करने लगे। पीड़िता का आरोप था कि दहेज की मांग पुरी न होने पर पति गौरव ससुर मांगेराम सास अमरेश देवी देवर सौरव व ननद पारुल ने उसके साथ मारपीट की। पीडिता ने आरोप लगाया था कि उसके ससुर ने उसके साथ छेड़छाड़ भी की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। पैरवी करते हुए एडीजीसी कुलदीप पुंडीर व बचाव पक्ष के अधिवक्ता सौराज मलिक ने बताया कि इस मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रितिश सचदेवा की कोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पति गौरव ससुर मांगेराम व देवर को दोषी मानते हुए तीन तीन साल की सजा व प्रत्येक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना किया है। इस मामले में ससुर को छेड़छाड़ के मामले में दस हजार रुपये का जुर्माना अलग से किया गया है।