मुजफ्फरनगर। जनपद में नाबालिग किशोरी से बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल के कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई है।

28 जुलाई 2020 थाना कोतवाली नगर में गुलफाम पुत्र इलियास निवासी ग्राम शेरपुर के खिलाफ एक व्यक्ति ने अपनीन नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा कायम कराया था।

विशेष लोक अभियोजक श्री दिनेश कुमार, द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी गुलफाम उपरोक्त को धारा 376(एबी), 506 भादवि व 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 20 वर्ष कठोर कारावास व 32,000 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।