मुज़फ्फरनगर। थाना जानसठ क्षेत्र के ककरौली निवासी आसिफ पुत्र युसूफ ने गत 6 जुलाई 2018 को थाना जानसठ के एक गाँव मे घर की छत पर सो रही 15 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ कर यौन उत्पीड़न के मामले में अरोपी असिफ को 4 वर्ष की सज़ा व 10,500 रुपये का जुर्माना किया गया है।

मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के जज़ बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार गत 6 जुलाई 2018 को थाना जानसठ के एक गांव में 15 वर्षीय बालिका अपने घर की छत पर दो भाइयों के साथ सो रही थी। पड़ोसी युवक़ आसिफ उसके पास गया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर मारपीट कर घर से फरार हो गया।

घटना के संबंध में पीड़िता के पिता ने आसिफ के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। पुलिस ने धारा 452,354,323व 325और 506 आईपीसी व पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था। जिसमें आज विशेष कोर्ट पोस्टों के द्वारा दोषी आसिफ को 4 साल के कठोर कारावास वह ₹10500 का आर्थिक दंड के तहत सजा सुनाई गई है।