मुजफ्फरनगर। लाखों रुपये लूट के अभियुक्त गैंग लीडर को गेंगेस्टर कोर्ट से नौ साल की सजा और चोरी के गैंग लीडर को दो साल क़ी सजा सुनाई गई है और जुर्माना भी किया गया है। पहला प्रकरण थाना नई मंडी का हैं, वर्ष 2012 में तेजेंद्र कुमार निवासी द्वारिकापुरी पेपर मिल में कच्चा माल सप्लाई के कार्य करते हुए साढ़े चार लाख रुपए एकत्र कर लौट रहे थे कि भोपा रोड पर पेपर मिल के बाहर कार खड़ी करके उतरा, तभी दो मोटर साईकिलो पर सवार बदमाश तमँचे के बल पर दिनदहाड़े गजेंद्र को आतंकित कर रुपयों से भरा लूट कर फरार हो गए.
जिसकी गजेंद्र ने पुलिस को सूचना दी, इसके कुछ ही दिनों बाद पटेलनगर निवासी व्यवसायी विकास जैन के मुनीम संजय जैन व जयपाल स्कूटर की डिक्की में पाँच लाख रूपये लेकर वकील रोड पर मलिक विकास को देने आ रहें थे, ज़ब दोनों मुनीम कॉलोनी पहुँचे, तभी पीछे से डिस्कवर मोटरसाईकिल सवार तीन बदमाश इन्हे तमचो से आतंकित कर पाँच लाख रुपयों से भरा थैला लूट कर फरार हो गए, विकास जैन ने घटना क़ी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी, एक सप्ताह बाद ही पुलिस ने घटना का आवरण करते हुए गैंग लीडर राजू पंजाबी उर्फ़ राजकुमार पुत्र अमरजीत निवासी मोहल्ला जाटान पुरकाजी, सलीम पुत्र नानू निवासी खालापार, गुलफाम पुत्र इलियास व सदाकत पुत्र बशीर निवासी सुभाष नगर नई मंडी को गिरफ्तार कर बचे लूट के ढाई लाख रूपये बरामद किये.
तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना नई मंडी अरुण कुमार सिंह ने इनके विरुद्ध गेंगेस्टर एक्ट में चालान किया और कोतवाली प्रभारी प्रमोद पँवार ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया, अभियुक्त सलीम के कोर्ट ना आने से सलीम, सदाकत और गुलफाम के विरुद्ध विचारण लंबित हैं, जबकि राजू पंजाबी क़ी पत्रांवली पृथक कर सुनवाई हुई, जिस पर गेंगस्टर जज बाबूराम ने राजू को नौ साल क़ी सजा और पाँच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया, दूसरा प्रकरण थाना कोतवाली का हैं, वर्ष 2015 में मोहम्मद शाह नजऱ निवासी मदीना कॉलोनी के घर में रात में अज्ञात चोरो ने जेवरात और 28 हजार रूपये चोरी कर लिए, इसके कुछ दिनों बाद उत्तरी सिविल लाइन निवासी संजय कुमार गोयल क़ी वहलना स्थित फैक्ट्री से अज्ञात चोरो ने लोहे का सामान चोरी कर चम्पत हो गए जिसकी पुलिस में सूचना दी गयी.
एक माह बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए तीन बदमाशों इस्तकार पुत्र अब्दुल हकीम निवासी मदरसे वाली गली मिमलाना रोड, साबिर पुत्र मोहम्मद सफीक निवासी ट्रांसफर वाली गली मिमलाना रोड, मुर्शिद पुत्र खुर्शीद निवासी मदरसे वाली गली को गिरफ्तार कर लूटा हुआ माल बरामद किया, तत्कालीन थाना प्रभारी चमन चावड़ा ने इन तीनों के विरुद्ध गेंगेस्टर एक्ट में चलान किया। अभियुक्त साबिर फरार हैं, जिसके गिरफ्तारी वारंट जारी हैं, इस्तकार क़ी पृथक सुनवाई जारी थी, जिस पर गेंगस्टर जज बाबूराम ने इस्तकार को आज दो साल क़ी सजा और पांच हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया। इस मामले की पैरवी संदीप सिंह अभियोजन अधिकारी व विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा, दिनेश सिंह पुंडीर ने की है।