मुजफ्फरनगर। खतौली थाना क्षेत्र के गांव छछरपुर में युवक की फावड़े से काटकर हत्या के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

खतौली थानाक्षेत्र के गांव गदनपुर निवासी एससी वर्ग का मिंटू उर्फ शिवकुमार टेलीफोन विभाग में कार्य करता था। 9 अक्टूबर 2003 को वह खतौली थाना क्षेत्र के गांव छछरपुर में टेलीफोन की लाइन ठीक करने गया था। यहां पर उसका सतेंद्र से लाइन का खड्ढा खोदने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के चलते आरोपी सतेंद्र ने अपने साथियों के साथ फावड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी थी।

उसके पिता श्रीचंद ने आरोपी सतेंद्र, महेश, लेखराज और नीरज के खिलाफ एससी एसटी एक्ट और हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अभियुक्त सतेंद्र को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त फावड़ा बरामद किया था। पुलिस ने अभियुक्त सतेन्द्र के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, क्योंकि अन्य आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पायी। बाद में फरार आरोपी हाईकोर्ट चले गए थे, जहां मामला लंबित है। शनिवार को न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार का अर्थदंड लगाया है।