मुजफ्फरनगर। दिल्ली देहरादून हाईवे पर पुरकाजी थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले छह अभियुक्तों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई एडीजी 14 की कोर्ट में हुई। एक आरोपी को सुबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। 11 साल बाद लूट के मामले में अभियुक्तों को सजा सुनाई गयी है।
अभियोजन के अनुसार 7 अक्टूबर 2012 को प्रॉपर्टी डीलर योगेन्दर कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब उसके तीन कर्मचारी बुलेरो कार में रुड़की से साढ़े 41 लाख रुपए लेकर आ रहे थे तो हाईवे पर पुरकाजी से आगे कार में सवार बदमाशों ने वाहन को रुकवाकर ओर कमर्चारियों को घायल करते हुए लाखों रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पडताल की। पुलिस की जांच में सात आरोपी अशोक नीरज निवासीगण चौकड़ा थाना चरथावल अंकित लाल सिंह अमित निवासीगण खोकनी थाना ककरौली व मुकेश निवासी मुकीम पुर थाना बिनौली बागपत रोहताश निवासी अंकित विहार थाना नई मंडी के नाम प्रकाश में आए थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे 14 रीमा मल्होत्रा की कोर्ट में हुई। एडीजीसी वीरेन्द्र नागर ने कोर्ट में पैरवी करते हुए बताया कि कोर्ट ने एक आरोपी अमित को सुबूत के अभाव में बरी कर दिया है। अन्य छह अभियुक्तों को 13_-13 साल की सुनाई गयी है। कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक् त पर चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।