मुजफ्फरनगर। एक अदालत ने पुलिस पर कातिलाना हमले के दोषी को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बदमाश 2019 में मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल भी हो गया था। तब से ही वह जेल में है।
एडीजीसी अमित कुमार त्यागी ने बताया कि थाना खतौली पुलिस 25 जून 2019 को कस्बा चौराहा पर वाहन चेकिंग कर रही थी। रात करीब पौने नो बजे एक बाइक सवार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। लेकिन बाइक सवार ने रुकने के बजाए चितौड़ा रोड की और बाइक दौड़ा दी।
शक होने पर पुलिस ने संदिग्ध बदमाश का पीछा किया तथा जावन कांटा से 200 मीटर आगे जाकर बाइक फिसल गई। बदमाश मौका देख ईख के खेत में घुस गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण के लिए कहा। लेकिन बदमाश ईख के खेत से ही फायरिंग करता रहा। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की।
बताया कि कुछ देर बाद बदमाश चिल्लाया कि उसे पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो उसके पैर से खून निकल रहा था। बदमाश की पहचान इमरान पुत्र नईम निवासी मोहल्ला मंडी कस्बा बुढाना के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि दबोचा गया बदमाश जमालुद्दीन उर्फ हप्पू मुकदमे में वांछित था। घायल अवस्था में उसे सीएचसी पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि तब से आरोपित इमरान जेल में निरुद्ध था। इमरान ने जेलर को लिखकर दिया था कि वह अपने जुर्म का इकबाल करता है।
घटना के मुकदमे की सुनवाई एडीजे-14 संदीप गुप्ता की कोर्ट में हुई। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने आरोपित को पुलिस पर जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई। दोषी पर कोर्ट ने 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।