किशोरी से घर में घुसकर छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने चार साल की सजा व 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट में चल रही थी।

पुरकाजी थाना क्षेत्र के एक गांव में 23 मार्च 2022 को घर में अकेली किशोरी को देखकर आरोपी आकाश निवासी हरिनगर मकान में घुस आया। आरोपी ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी से मारपीट व अभद्रता की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व मनमोहन वर्मा ने सात गवाह कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए चार वर्ष की सजा व 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।