मुजफ्फरनगर। किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 20 वर्ष की सजा व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

वर्ष 2014 को भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी अपने ताऊ के घर जा रहा थी। रास्ते में आरोपी अंकुर निवासी शुक्रताल थाना भोपा ने किशोरी को जबरदस्ती अपने मकान में खींच लिया और दुष्कर्म किया। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 20 वर्ष की सजा व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।