मुजफ्फरनगर. मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने घर में घुसकर महिलाओं पर हमला कर घायल करने के मामले में सुनवाई करते हुए 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 14-14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
एडीजीसी किरण पाल कश्यप ने बताया कि थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव तावली शरफुद्दीन के लड़के शाकिर अली तथा उसकी बहनों के मकान पर गांव के ही इसराईल, आमिल आदि करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर 2008 को शाकिर अली कोर्ट की तारीख पर मुजफ्फरनगर गया हुआ था।
उन्होंने बताया कि घर पर शाकिर की बहन शकीला व उसकी पत्नी नफीसा मौजूद थे। बताया कि उसी दौरान करीब आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडे लेकर शाकिर के मकान पर हमला बोल दिया, तथा मारपीट करते हुए मकान खाली करने को कहा। इस बीच शोर सुनकर जो भी व्यक्ति शकीला तथा नफीसा को बचाने के लिए आया उसके साथ भी मारपीट की गई।
घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले में आरोपित इसराईल पुत्र रकमुद्दीन, गुलफाम पुत्र आमिल, महताब पुत्र इसराईल एवं गुड्डु पुत्र अलीजान निवासीगण तावली थाना शाहपुर तथा राशिद पुत्र शम्भू निवासी खालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर को दोषी ठहराया। बताया कि कोर्ट ने सभी दोषियों को 5-5 वर्ष कैद की सजा सुनाई। दोषियों पर 14-14 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।