मुजफ्फरनगर। गैंगेस्टर में दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल और एक अभियुक्त को दो साल की सजा सुनाई है। गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई की।
अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा और दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि सिखेड़ा थाना क्षेत्र के नंगला मंदौड़ गांव में 1993 में सिर कटी लाश मिली जिसके हाथ पर राजेंद्र गुदा हुआ था। वर्ष 1995 में पिमोड़ा निवासी नफीस से 20हजार रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने इन मामलों में दो अभियुक्त इस्लाम पुत्र मासूम अली व रहमान पुत्र फारुख निवासी सिखेड़ा का चालान किया था।
तत्कालीन थानाध्यक्ष चौब सिंह सेंगर ने दोनों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में चालान किया था। गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबू राम ने अभियुक्त इस्लाम व रहमान को 5-5साल के कठोर कारावास और 10-10हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक- एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उधर, कोतवाली क्षेत्र के लूट के मामले में अभियुक्त अमित पुत्र जय सिंह निवासी किशोरपुर पर गैंगेस्टर लगाई गई थी। अदालत ने अमित को दो साल की सजा और 6हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।